यूपी पुलिस एएसआई भर्ती 2021
उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक ( गोपनीय ) , पुलिस सहायक उपनिरीक्षक ( लिपिक ) एवं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक ( लेखा ) के पदों पर सीधी भर्ती -2020 उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक ( गोपनीय ) , पुलिस सहायक उपनिरीक्षक ( लिपिक ) एवं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक ( लेखा ) महिला एवं पुरूष एवं सतर्कता अधिष्ठान उ 0 प्र 0 लखनऊ के निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं
आवेदन शुल्क:-
इस भरती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क रू0-400 / – ( रूपये चार सौ मात्र ) निर्धारित किया गया है ।
राष्ट्रीयता:-
भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :
- भारत का नागरिक हो , या
- तिब्बती शरणार्थी हो , जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी , 1962 के पूर्व भारत आया हो , या
- भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान , म्यॉमार , श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश केनिया , यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया ( पूर्ववर्ती तांगानिका और जाजीबार ) से प्रवजन किया हो । परन्तु यह कि श्रेणी ( ख ) या ( ग ) से सम्बन्धित अन्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले । परन्तु अग्रेतर यह कि श्रेणी ( ख ) से सम्बन्धित अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक , अभिसूचना शाखा , उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें ।
आयु:-
भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि : अभ्यर्थी ने दिनांक 01-07-2021 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न की हो अर्थात अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 01.07 . 1993 से पूर्व एवं 01.07.2000 के बाद न हुआ हो । परन्तु यह कि अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी राज्य सरकार द्वारा समय पर विनिर्दिष्ट की जाये ।
चरित्र:-
अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके । नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेंगे । वैवाहिक प्रस्थिति सेवा में नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष / ऐसी महिला व्यक्ति
- जिसने किसी ऐसे / ऐसी व्यक्ति से विवाह किया हो / की हो , जिसका / जिसकी पहले से जीवित पति / पत्नी , या
- जिसने पति / पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो / की हो , सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा / होगी । परन्तु राज्य सरकार का यदि इस बात का समाधान हो जाय कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लिये लागू वैयक्तिक विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से
शारीरिक स्वस्थता:-
किसी अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो । किसी अन्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी , कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाये । शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे ।
चिकित्सा परीक्षा:-
चयन सूची में स्थान रखने वाले अभ्यर्थियों से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी । चिकित्सा परीक्षा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा परिषद द्वारा चिकित्सा मैनुअल व पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र के अनुसार की जायेगी । चिकित्सा परीक्षण में असफल पाये गये अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रेतर चयन के लिए आगे ले जाया जायेगा
चरित्र सत्यापन:-
नियुक्ति पत्र जारी किये जाने से पूर्व और अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन , चरित्र सत्यापन का कार्य पूर्ण कराया जायेगा । किसी अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य सामने आने पर उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रेतर चयन के लिए आगे ले जाया जायेगा ।
NOTE:-बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा अभ्यर्थी की पात्रता , आवेदन पत्रों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने , मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति , चयन के तरीके परीक्षाओं के आयोजन व परीक्षा केन्द्रों के आवंटन सम्बन्धी सभी मामलों में बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा । इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा ।