आगनवाड़ी कार्यकर्ता / सहायक भर्ती 2021
विषय :-समन्वित बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों , मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं की मानदेय पर नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण ।
शैक्षिक योग्यता:-
आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों व मिनी केन्द्र की कार्यकत्रियों हेतु शैक्षिक योग्यता न्यूनतम हाईस्कूल उत्तीर्ण तथा सहायिकाओं हेतु शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा पांच उत्तीर्ण होगी ।
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आयु सीमा:-
- आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों , मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी । आंगनबाड़ी सहायिका से आंगनबाड़ी कार्यकत्री के पद पर चयन हेतु अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी ।
- आयु के संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों , मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र की कार्यकत्रियों के लिए हाईस्कूल प्रमाण – पत्र एवं सहायिकाओं के लिए कक्षा -5 , जैसी भी स्थिति हो , का स्कूल से जारी प्रमाण – पत्र मान्य होगा ।
- 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने के उपरांत उनकी मानदेय सेवाएं स्वत : समाप्त हो जायेंगी ।
चयन हेतु पात्रता:-
- सर्वप्रथम अपेक्षित अर्हता रखने वाली ग्रामीण क्षेत्रों में उसी ग्राम सभा तथा पात्रता / शहरी क्षेत्रों में उसी वार्ड में स्थित केन्द्र की सहायिका , जिसकी न्यूनतम अर्हकारी अर्हता | सेवा 05 वर्ष की पूरी हो चुकी हो तथा हाईस्कूल उत्तीर्ण हो एवं उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक न हो । सहायिका से कार्यकत्री के पद पर चयन में यह ध्यान रखा जाय कि किसी भी दशा में आरक्षण प्रभावित न हो अथवा प्रचलित / विद्यमान आरक्षण प्रक्रिया का उल्लंघन किसी भी दशा में न किया जाय ।
- आंगनवाड़ी कार्यकत्री , मिनी आंगनवाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं की नियुक्ति / चयन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्यों
नियुक्ति:-
- चयन समिति द्वारा संस्तुत की गयी चयन सूची पर जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जायेगा । जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नियुक्ति की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी ।
- आंगनबाड़ी कार्यकत्री , मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं के नियुक्ति प्राधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी होंगे ।
- तैनाती आदेश में स्वीकृत केन्द्र के मूल स्थान / मूल स्थल का भी उल्लेख होना अनिवार्य होगा अर्थात एक ग्राम सभा / वार्ड में कई केन्द्र सृजित हों , तो केन्द्रों को प्रथम , द्वितीय एवं तृतीय के वरीयता क्रम में रखा जायेगा ।
कृपया इस शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय तथा इस शासनादेश के निर्गत होने के पश्चात यदि पूर्व में कोई चयन की कार्यवाही जनपद में प्रारम्भ की गयी हो तो उसे निरस्त कर दिया जाये । समस्त जिलाधिकारीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कुशल नेतृत्व एवं प्रभावी नियंत्रण में उक्त कार्यवाही को पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ सम्पादित करायेंगे।